Tuesday, December 18, 2012

केबल नियमों में संशोधन

18-दिसंबर-2012 14:39 IST
नियम 10क के अंतर्गत सूचना प्रदान करने की बाध्‍यता 
सूचना और प्रसारण राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी ने आज लोक सभा में एक प्रश्‍न के लिखित उत्‍तर में बताया कि मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना संख्‍या का.आ. 1521 (अ) दिनांक 06 जुलाई, 2012 द्वारा नियम अर्थात केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994 (‍द्वितीय संशोधन) नियम, 2012 बनाए हैं जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम, 1994 का संशोधन करते हैं, जिसमें एक नया नियम 10क अंत:स्‍थापित किया गया है जो प्रत्‍येक केबल ऑपरेटर और बहु-प्रणाली ऑपरेटर (एमएसओ) को समय से एवं यथातथ्‍य सूचना उपलब्‍ध कराने के लिए बाध्‍य करता है। उक्‍त नियम निम्‍नलिखित रूप में है:-''10क. सूचना प्रदान करने की बाध्‍यता''1. प्रत्‍येक बहुप्रणाली ऑपरेटर और केबल ऑपरेटर यथास्थिति केन्‍द्र सरकार अथवा राज्‍य सरकार अथवा केन्‍द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकरण या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना ऐसी सरकार या अभिकरण या अधिकारी को यथाविहित अवधि और रूप में प्रदान करने के लिए बाध्‍य होगा।2. उपनियम (1) के अधीन मांगी गई सूचना प्रदान करने वाला बहु-प्रणाली ऑपरेटर या केबल ऑपरेटर का प्राधिकृत हस्‍ताक्षरकर्ता भी इस तरह प्रदान की गई सूचना की तथ्‍यता और विशुद्धता की अभिपुष्टि करेगा। संशोधित नियम 10क के अंतर्गत सूचना प्रदान करने की बाध्‍यता को केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 5क के अधीन केबल ऑपरेटर और नियम 11घ के अंतर्गत बहु-प्रणाली ऑपरेटर के पंजीकरण की निबंधन एवं शर्तों में से एक के रूप में अंतर्विष्‍ट किया गया है। नए संशोधित नियमों के प्रावधानों के उल्‍लंघन को दंडित करने की शक्ति केन्‍द्र सरकार के पास है और इस संबंध में कोई प्रतिवेदन नहीं किया गया है। (PIB)
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मीणा/शोभा/रामकिशन-6168

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