Tuesday, December 18, 2012

लोकसभा में प्रश्न//उत्तर

दूरदर्शन पर आपत्तिजनक सामग्री
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण और प्रसारण के लिए अपनी प्रसारण एवं विज्ञापन संहिता का कड़ाई से अनुपालन करता है। अत: दूरदर्शन पर अभद्रता या आपत्तिजनक विषय-वस्तु वाले कार्यक्रमों का प्रसारण नहीं होता है। इस मंत्रालय ने महिला और बाल विकास मंत्रालय (डब्ल्यूसीडी) अथवा गृह मंत्रालय को दूरदर्शन और अन्य चैनलों पर प्रसारित विषय-वस्तु के लिए विद्यमान कानून में संशोधन करने अथवा नई संहिता बनाने के लिए कोई अनुरोध नहीं भेजा है। गृह मंत्रालय ने सूचित किया है कि वर्तमान में उनके पास दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों पर प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों और विज्ञापनों में अभद्रता/आपत्तिजनक विषय-वस्तु को रोकने के लिए भारतीय दंड संहिता में संशोधन हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि वह दृश्य श्रव्य मीडिया और इलैक्ट्रोनिक फॉर्म की सामग्री को दायरे में लाने के लिए तथा स्त्रियों के अशिष्ट निरूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 में शास्ति संबंधी प्रावधानों को मजबूत बनाने के लिए कानून के दायरे का विस्तार करने के साथ ही कतिपय संशोधन पर विचार कर रहा है जिसे संसद में संशोधन विधेयक के रूप में पुर:स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। (PIB)  18-दिसंबर-2012 15:55 IST***
मीणा/राजगोपाल/शदीद-6186

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