भारतीय संस्थाओं में 26 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि प्रिंट मीडिया क्षेत्र में, गैर-समाचारों अर्थात प्रिंट मीडिया के विशेषज्ञता/तकनीकी/वैज्ञानिक क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश की अनुमति है, जबकि समाचार और समसामयिकी से संबंधित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन करने वाली भारतीय संस्थाओं में 26 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति है। तथापि, पूर्ण स्वामित्व वाली सह-संस्था के माध्यम से अपने समाचार पत्रों के फैसीमाइल संस्करण प्रकाशित करने वाले विदेशी प्रकाशन घरानों के मामले में 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति है। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने प्रिंट मीडिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के मुद्दे पर कोई सिफारिश नहीं की है। वर्तमान में, प्रिंट मीडिया में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अधिकतम सीमा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार ने गैर-समाचार क्षेत्र अर्थात वैज्ञानिक/तकनीकी/विशेषज्ञता पत्रिकाएं/आवधिकियां/जर्नल प्रकाशित करने के लिए पहले ही 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी है। (PIB) 18-दिसंबर-2012 14:33 IST
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मीणा/शोभा/रामकिशन-6182
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