18-मार्च-2013 19:48 IST
वैधानिक लाइसेंस के वास्ते नए नियम उपलब्ध कराए गए
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की कॉपीराइट डिविजन ने 14 मार्च, 2013 को कॉपीराइट नियम, 2013 अधिसूचित कर दिए हैं। कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के मौजूदा प्रावधानों में संशोधन तथा कॉपीराइट संशोधन अधिनियम, 2012 के तहत नए प्रावधानों की शुरुआत (जो 21 जून, 2012 को प्रभावी हुए थे) कॉपीराइट नियम, 1958 में संशोधन के लिए आवश्यक हो गई थी। नियमों का मसौदा 28 अगस्त, 2012 को कॉपीराइट कार्यालय की वेबसाइट पर जारी किया गया था। इस पर सभी हितधारकों और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे गए थे। सुझाव देने की अंतिम तिथि 20 सितंबर, 2012 थी। मंत्रालय ने नियमों के मसौदे पर सुझाव के लिए विभिन्न हितधारकों और कॉपीराइट विशेषज्ञों के साथ 8 अक्तूबर, 2012 को बैठक की।
कॉपीराइट नियम 2013 के तहत शामिल संस्करण और साहित्यिक एवं संगीत कार्य के प्रसारण और ध्वनि रिकार्डिंग के लिए वैधानिक लाइसेंस के वास्ते नए नियम उपलब्ध कराए गए हैं।
विविध कार्यों के वास्ते कॉपीराइट के पंजीकरण के लिए शुल्क तथा कॉपीराइट बोर्ड के निर्देशों/आदेशों के तहत कॉपीराइट के रजिस्ट्रार की ओर से जारी किए गए लाइसेंस के लिए शुल्क कॉपीराइट नियम 2013 के तहत बढ़ाए गए हैं। प्रत्येक कार्य के पंजीकरण के लिए न्यूनतम शुल्क 50 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है तथा अधिकतम शुल्क 600 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। लाइसेंस के लिए शुल्क प्रति कार्य 200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये और अधिकतम शुल्क 400 रुपये प्रति कार्य से बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है। शुल्क की नई संरचना नियमों की दूसरी अनुसूची के तहत उपलब्ध कराई गई है जो कॉपीराइट नियम 2013 के लागू होने की तिथि अर्थात 14 मार्च, 2013 से प्रभावी होंगे। नियमों की प्रति कॉपीराइट कार्यालय की वेबसाइट (copyright.gov.in) पर उपलब्ध कराई गई है।
वि कासौटिया/प्रदीप -1424
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