गैर-समाचार क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि मौजूदा प्रिंट मीडिया नीति के अनुसार, गैर-समाचार क्षेत्र अर्थात प्रिंट मीडिया के विशिष्टीकृत/तकनीकी/वैज्ञानिक क्षेत्र में 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति है जबकि समाचारपत्रों और समाचारों एवं समसामयिक विषयों से संबंधित पत्रिकाओं का प्रकाशन करने वाली भारतीय कंपनियों में 26 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति है। तथापि, पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के माध्यम से अपने स्वंय के समाचारपत्रों के अनुलिपि संस्करण निकालने वाले विदेशी प्रकाशन घरानों के मामले में 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेश की अनुमति है।
उन्होंने यह भी बताया है कि प्रसारण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुज्ञेय है और मौजूदा नीति के अनुसार, विभिन्न खण्डों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमाएं औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के प्रेस नोट सं. 7 (2012 श्रृंखला), दिनांकित 20.09.2012 में दर्शाई गई हैं। सरकार ने प्रिंट और साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति पहले ही दे दी है। (PIB)
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मीणा/राजेन्द्र /राजीव-1072
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